NEET Result Controversy: मेडिकल में दाखिले से जुड़ी NEET यानि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गयी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई थी। जबकि कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ-साथ काउंसलिंग भी रद्द करने से मना कर दिया है।
NEET 2024 Latest News in Hindi | कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाई और कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। इसके साथ ही, इस पूरे मामले पर SC ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी क्या दलील दी?
स्टूडेंट्स की सहायता और हित के लिए काम करने वाले एक संगठन के दो सदस्यों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि, “नीट के पेपर लीक की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है क्योंकि कई मेधावी छात्रों ने भविष्य में डॉक्टर बनने का अवसर खो दिया है।”
याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि,”याचिकाकर्ता केवल पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वर्तमान याचिका दायर कर रहे हैं, जिन्होंने अपने-अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपना पूरा समय, कमाई और ऊर्जा NEET, 2024 की तैयारी में लगाई थी, लेकिन उन्हें पेपर लीक के वजह से समान अवसर नहीं दिया गया।”
याचिकाकर्त्ता के मुताबिक, कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं, जो सांख्यिकीय रूप से संभव नहीं है। परीक्षा का पूरा संचालन मनमाने तरीके से किया गया है।
कोई पेपर नहीं हुआ लीक: NTA ने कहा
इससे पहले NTA के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए कहा,”हमारी समिति की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया।”
बाद में उन्होंने कहा कि NTA को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय बर्बाद हुआ है और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। छात्रों की शिकायतों पर समिति विचार करेगी। वहीं, गड़बड़ियों का समाधान भी निकाला जाएगा।” इसके साथ ही, सिंह ने दावा किया कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रही।