अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति – Post Matric Scholarship For Minorities

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Post Matric Scholarship For Minorities: एक सरकारी या निजी स्कूल में एक मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक के बाद का कोर्स करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना आयी है, जिसमें ऐसे आवासीय सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

Post Matric Scholarship For Minorities

इसमें पॉलिटेक्निक और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 11वीं और 12वीं कक्षा के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल किये जाने हैं।

नए छात्रवृत्तियों के अलावा, कुल पाँच (5) लाख छात्रवृत्तियाँ ‘नई’ छात्रवृत्ति के रूप में वितरित करने का लक्ष्य है। छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है।

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि उनकी आगे की पढ़ाई अच्छे तरह से हो सके, और उच्च शिक्षा प्राप्ति दर में उनकी वृद्धि हो सके और उनकी आर्थिक और रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।

इस माइनॉरिटी छात्रवृति योजना के फ़ायदे

एडमिशन और शिक्षण शुल्क (हॉस्टल या डे स्कॉलर वाले दोनों):

  1. 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ₹ 7,000/- हर साल
  2. कक्षा 11वीं और 12वीं के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए (अवधि में 1 वर्ष से अधिक) ₹ 10,000/- हर साल
  3. UG और PG स्तर के लिए ₹ 3,000/- हर साल

भरण-पोषण भत्ता:

  1. तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित कक्षा 11 वीं और 12 वीं के लिए: हॉस्टलर ₹ 380/- प्रति माह; डे स्कॉलर ₹. 230/- प्रति माह।
  2. UG और PG स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए: हॉस्टलर ₹570/- प्रति माह; डे स्कॉलर ₹ 300/- प्रति माह।
  3. M. Phil और PhD के लिए: हॉस्टलर ₹1,200/- प्रति माह; डे स्कॉलर ₹ 550/- प्रति माह।

Eligibility

  1. Student को मैट्रिक के बाद भी अध्ययनरत होना चाहिए।
  2. छात्र अल्पसंख्यक से होना चाहिए।
  3. छात्र के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 2 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
  4. छात्र सरकार द्वारा किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाया हो।
  5. छात्र अपने परिवार में तीसरा नंबर भाई-बहन नहीं होना चाहिए, जिसे यह छात्रवृत्ति दी गई है।

किसको मैट्रिक के बाद छात्रवृति नहीं दी जाएगी?

  1. अगर कोई student स्कूल के अनुशासन या छात्रवृत्ति के किसी अन्य नियम का उल्लंघन करता है, तो छात्रवृत्ति को रद्द कर दिया जायेगा।
  2. अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक के लिए केंद्र सरकार की सभी उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र।
  3. अगर कोई आवेदक झूठे बयान से छात्रवृति हासिल करता है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को वापस करनी होगी।
  4. इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले आवेदक को इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
  5. एक परिवार के 2 से ज़्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती।

Post Matric Scholarship For Minorities आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन है, आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पहले से तैयार रखें।

Step 1: इस लिंक पर जाएं http://www.scholarships.gov.in/ और ‘नया पंजीकरण’ पर क्लिक करें।

पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश दिखाई देंगे। नीचे तक स्क्रॉल करें।

शर्तें औरअंडरटेकिंग ध्यान से पढ़ें। शर्तें स्वीकार करें। ‘जारी रखें’ पर क्लिक कर दें।

Step 2: पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।

विवरण भरें और ‘रजिस्टर’ पर क्लिक कर दें।

आपका एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड दिखेगा।

वही चीज़ आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS के रूप में भी भेज दिया जायेगा।

Step 3: ‘Login to Apply’ पर click करें। अपना आवेदन आईडी और पासवर्ड डालें।

Captcha टाइप करें और ‘Login’ पर क्लिक कर दें।

अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।

आपको पासवर्ड रीसेट स्क्रीन पर दिखाया जायेगा।

एक नया पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करके आगे बढ़ें।

‘Submit’ पर क्लिक कर दें। आपको ‘Applicant’s Dashboard’ पर निर्देशित कर दिया जायेगा।

Step 4: बाएँ तरफ, ‘Application Form’ पर क्लिक करें। * के रूप में चिह्नित फ़ील्ड भरना ज़रूरी है। विवरण भर दें और दस्तावेज अपलोड करें दें।

बाद में आवेदन को पूरा करने के लिए ‘Save as Draft’ पर आप क्लिक कर सकते हैं।

नहीं तो, आवेदन जमा करने लिए ‘Final Submit‘ पर क्लिक कर दें।

स्कालरशिप के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  1. छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. संस्था सत्यापन प्रपत्र। (ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए लिंक पर जाएँ)
  3. आवेदक के माता-पिता / अभिभावक के संबंध में, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।(ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए लिंक पर जाएँ)
  4. अल्पसंख्यक समुदाय से होने के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए लिंक पर जाएँ)
  5. छात्र द्वारा अंतिम परीक्षा की स्वप्रमाणित मार्क शीट।
  6. छात्र के ‘वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष’ की शुल्क रसीद।
  7. आवेदक का बैंक विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड) या माता-पिता / अभिभावक का बैंक विवरण (यदि आवेदक का अपना बैंक खाता नहीं है)।
  8. आवेदक का आवासीय / अधिवास प्रमाण पत्र।
  9. आवेदक का आधार संख्या (या पहचान का वैकल्पिक दस्तावेज)
  10. छात्र के संस्थान से ‘बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट’ (यदि संस्थान अधिवासी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश से अलग राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है)।
  11. विद्यार्थी का घोषणा पत्र (ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए लिंक पर जाएँ)

आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं जाँच करें

क्या आप निम्नालिखित समुदायों में से आते हैं?

  • मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी.

क्या आप निम्नलिखित शैक्षिक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम में से किसी एक में पढ़ रहे हैं?

  • Class 11वीं या कक्षा 12वीं
  • पॉलिटेक्निक सहित कक्षा 11वीं या 12वीं के स्तर के तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र)
  • स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम
  • स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा कोई अन्य पाठ्यक्रम
  • मास्टर ऑफ फिलॉसफी (M.Phil.) या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (P.H.D)

क्या आपका विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय निम्न में से कोई एक है?

  • एक सरकारी विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
  • एक निजी विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
  • संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित एक आवासीय सरकारी संस्थान या एक पात्र निजी संस्थान

स्रोत: https://www.myscheme.gov.in/

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