प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना – PM Kisan Samman Nidhi Yojna

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PM Kisan Samman Nidhi Yojna: योजना का उद्देश्य सभी भूमि धारक किसान परिवारों की घरेलू जरूरतों को पूरा करना, अपेक्षित कृषि आय के साथ-साथ पर्याप्त फसल स्वास्थ्य और पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, कुछ अपवादों को छोड़ कर, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 6000/– हर साल, की राशि सीधे ऑनलाइन डाली जाती है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojna से लाभ एवं पात्रता की शर्तें

  • मई 2019 में लिए गए एक कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक योग्य किसान परिवारों (मौजूदा बहिष्करण मानदंडों के तहत) को इस योजना के तहत लाभ मिलना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और ज़्यादा किसानों को शामिल किए जाने की अच्छी उम्मीद है, जिससे लगभग 14.5 करोड़ किसान लाभार्थियों तक पीएम-किसान योजना की पहुंच हो जाएगी।
  • इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की कुल खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है और प्रति परिवार हर साल 6000 रुपये का लाभ हर चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रदान किया जाता है।

किस किसान को नहीं मिलेगा लाभ?

उच्च आर्थिक स्थिति वाले किसानों को नीचे लिखे बिंदुओं के तहत लाभ की प्राप्ति नहीं होगी:

  • सभी संस्थागत भूमि के मालिक
  • किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हों
  • पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदों के धारक
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री तथा लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं /राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष
  • केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और फील्ड इकाइयों, केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • सभी वैसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
  • डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया, और जिन्होनें प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फ़ायदे

इस योजना के तहत ऊपर दिए गए बिंदुओं के तहत योग्य सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति परिवार हर चार महीने में तीन समान समय पर हर साल 6000 रुपये का लाभ दिया जाता है।

कौन किसान PM Kisan Samman Nidhi Yojna के लिए योग्य है?

इस योजना के तहत सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, लाभ पाने के योग्य हैं।

PM Kisan Yojna फॉर्म भरने – आवेदन की प्रक्रिया

नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. जमीन का कागज
  3. बचत बैंक खाता
  • VLE किसान पंजीकरण विवरण जैसे- राज्य, जिला, उप जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण तथा, भूमि पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरना है।
  • VLE भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण / खाता नंबर, खसरा नं0 और भूमि का क्षेत्रफल, भूमि जोत के कागजात।
  • भूमि, आधार, बैंक, पासबुक जैसे सहायक कागज़ात भी करना है।।
  • स्व घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करके अच्छे से सहेज लें।
  • आवेदन पत्र को सेव करने के बाद CSD आईडी के माध्यम से भुगतान कर दें।
  • आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
  • website link

ज़्यादा जानकारी या अप्लाई करने के लिए दिशा निर्देश

PM Kisan Samman Nidhi Yojna फॉर्म भरने के आवश्यक कागज़ात

  1. आधार कार्ड
  2. भूस्वामित्व अभिलेख
  3. Saving बैंक खाता डिटेल्स ।

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ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या इस योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमांत किसान (एस.एम.एफ.) परिवारों के लिए ही है?

नहीं। PM Kisan Samman Nidhi Yojna योजना सारे किसान परिवारों के लिए है, चाहे उनकी जोत का आकार जितना भी हो।

सवाल: क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य भूमि वाले किसी व्यक्ति अथवा किसान परिवार को इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिलेगा?

हाँ। सारे किसान परिवारों को कवर में लेते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है, चाहे उनकी जोत का आकार अब जो भी हो।

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